वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो  1 जुलाई 2017 से लागू हो रही है | लेकिन जी एस टी क्या है और यह वर्तमान टैक्स संरचना को कैसे सुधार देगा? इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत को एक नए टैक्स सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? हम इन सवालों के जवाब इस विस्तृत लेख में करेंगे | जी एस टी (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाना था। इस लेख में जी एस टी (GST),  उसकी प्रमुख अवधारणाओं और जहां यह वर्तमान में है, उसका पूरा अवलोकन दिया गया है।(Cleartax GST in Hindi)

 

 

 

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जी एस टी क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम ‘बहु-स्तरीय’ शब्द के साथ शुरू करें | कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है | पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना | दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है | फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है | इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है | और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है | यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो ऐसा दिखेगा:

Cleartax GST in Hindi

 

 

 

 

इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा, और यह एक बहु-स्तरीय टैक्स होगा। कैसे? हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम ‘वैल्यू ऐडिशन‘ के बारे में बात करें। मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है | इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा | तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है | यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है | इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है |

Cleartax GST in Hindi

 

 

 

 

 

इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा | परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है – गंतव्य-आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। इससे पहले, जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था | अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा। तो, पहले टैक्स लेवी का स्वरूप इस तरह था:

Cleartax GST in Hindi

 

 

 

 

अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। चूंकि जी एस टी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा | लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा | इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है | इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य-आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा जो कि कर्नाटक है।

वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो करों में विभाजित है – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर | प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है।  भूतपूर्व कर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक पर कर का भार ट्रान्सफर सकता है |उसके अनुसार, भूतपूर्व कर प्रणाली के तहत, ग्राहक आइटम की कीमत और वैट का भुगतान किया करते थे ताकि दुकानदार वैट को एकत्र कर सरकार को भुगतान कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है, बल्कि उसे कर भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक कीमत देनी पड़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार ने जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के लिए और साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए, वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है जिसकी वजह से ग्राहक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।लेन-देन के दौरान दुकानदार अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक को टैक्स का भार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

 

 

 

 

जी एस टी कैसे काम करेगी?

सख्त निर्देशों और प्रावधानों के बिना एक देशव्यापी कर सुधार काम नहीं कर सकता है। जी एस टी कौंसिल ने इस नए कर व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित करके, इसे लागू करने का एक नियम तैयार किया है। 

जी एस टी में 3 प्रकार के टैक्स हैं :

 सीजीएसटी: जहां केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा 

एसजीएसटी: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा आईजीएसटी: जहां अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा ज्यादातर मामलों में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगी:

लेन-देन वर्तमान प्रणाली पुराने नियम व्याख्या
राज्य के भीतर बिक्री सीजीएसटी + एसजीएसटी वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा
दूसरे राज्य को बिक्री आईजीएसटी केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा कर अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा।

उदाहरण महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया। जीएसटी की दर 18% है जिसमें सीजीएसटी 9% की दर और 9% एसजीएसटी दर शामिल है।ऐसे मामलों में डीलर 1800 रूपए जमा करता है और इस राशि में 900 रुपए केंद्र सरकार के पास जाएंगे और 900 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को आईजीएसटी के रूप में 1800 रूपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत और आम आदमी की मदद जी एस टी कैसे करेगा?

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य संयोजन श्रृंखला के एक सहज प्रवाह पर आधारित है।विनिर्माण प्रक्रिया के हर चरण में, व्यवसायों को पिछले लेनदेन में पहले से ही चुकाए गए टैक्स का दावा करने का विकल्प होगा। इस प्रक्रिया को समझना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है | यहां विस्तृत विवरण दिया गया है।

इसे समझने के लिए, पहले समझ लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है।यह वह क्रेडिट है जो निर्माता को उत्पाद के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इनपुट पर दिया गया कर के लिए प्राप्त होता है।इसके बाद शेष राशि सरकार को जमा करनी होगी | हम इसे एक काल्पनिक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक शर्ट निर्माता कच्चे माल खरीदने के लिए 100 रुपये का भुगतान करता है। यदि करों की दर 10% पर निर्धारित है, और इसमें कोई लाभ या नुकसान नहीं है, तो उसे कर के रूप में 10 रूपये का भुगतान करना होगा। तो, शर्ट की अंतिम लागत अब (100 + 10 =) 100 रुपये हो जाती है | अगले चरण में, थोक व्यापारी 110 रुपये में निर्माता से शर्ट खरीदता है, और उस पर लेबल जोड़ता है। जब वह लेबल जोड़ रहा है, वह मूल्य जोड़ रहा है। इसलिए, उसकी लागत 40 रुपए (अनुमानित) से बढ़ जाती है | इसके ऊपर, उसे 10% कर का भुगतान करना पड़ता है, और अंतिम लागत इसलिए हो जाती है (110 + 40 =) 150 + 10% कर = 165 रूपये | 

अब, फुटकर विक्रेता या रिटेलर थोक व्यापारी से शर्ट खरीदने के लिए 165 रुपये का भुगतान करता है क्योंकि कर दायित्व उसके पास आया था। उसे शर्ट पैकेज करना पड़ता है, और जब वह ऐसा करता है, तो वह फिर से मूल्य जोड़ रहा है। इस बार, मान लें कि उनका मूल्य अतिरिक्त 30 रूपये है। अब जब वह शर्ट बेचता है, तो वह इस मूल्य को अंतिम लागत (और वैट जिसे वह सरकार को देना होगा) में जोड़ता है | इसके साथ ही उसे सरकार को देय वैट जोड़ना होगा | तो, शर्ट की लागत 214.5 रुपए हो जाती है | इस का एक ब्रेक अप देखते हैं: लागत = रु 165 + मान जोड़ = रु 30 + 10% कर = रु 195 + 19.5 =  214.5 रुपये इसलिए, ग्राहक एक शर्ट के लिए 214.5 रुपये का भुगतान करता है, जिसकी कीमत मूल रूप से केवल 170 रुपये (110 + 40 + 30 रुपये) थी। 

ऐसा होने के लिए, कर दायित्व हर बिक्री पर पारित किया गया था और अंतिम दायित्व ग्राहक के पास आ गया। इसे करों का व्यापक प्रभाव कहा जाता है जहां टैक्स के ऊपर टैक्स का भुगतान किया जाता है और आइटम का मूल्य हर बार बढ़ता रहता है।

कार्य लागत 10% कर कुल
कच्चे माल खरीदना @ 100 100 10 110
उत्पादन @ 40 150 15 165
मूल्य जोड़ें @ 30 195 19.5 214.5
कुल 170 44.5 214.5

 

 

 

 

 

जीएसटी के तहत, इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का एक तरीका है। इसमें, जिस व्यक्ति ने कर चुकाया है, वह व्यक्ति अपने करों को जमा करते समय,  भुगतान किये हुए कर के क्रेडिट का दावा कर सकता है। हमारे उदाहरण में, जब थोक व्यापारी उत्पादक से खरीदता है, तो वह अपनी लागत क़ीमत पर 10% कर देता है क्योंकि उसके पास एक देय राशि है | फिर उन्होंने 100 रुपये की लागत मूल्य में 40 रुपये का मूल्य जोड़ा और इससे उनकी आइटम क़ी क़ीमत  140 रुपये हो गई। अब उसे इस कीमत का 10% सरकार को  कर के रूप में देना होगा। लेकिन उन्होंने पहले ही निर्माता को एक कर का भुगतान किया है। इसलिए, इस बार वह क्या करता है, सरकार को टैक्स के रूप में (140% के 10% = 14) का भुगतान करने की बजाय वह पहले से भुगतान की गई राशि को घटा देता है | इसलिए उसकी 14 रुपए की नई  देय राशि से वह 10 रुपए कटौती करता है और सरकार को केवल 4 रुपए का भुगतान करता है | तो 10 रुपए उसका इनपुट क्रेडिट हो जाता है। जब वह सरकार को 4 रुपये का भुगतान करता है, तो वह रिटेलर को 14 रुपए का देय राशि ट्रांसफर करता है, ।अगले चरण में, रिटेलर ने अपने लागत मूल्य में 30 रुपये का मूल्य जोड़ा और सरकार को इस पर 10% कर का भुगतान किया। जब वह मूल्य जोड़ता है, तो उसकी कीमत 170 रुपये हो जाती है | अब, अगर उसे उस पर 10% कर देना पड़ता है, तो वह वह अपने ग्राहक को टैक्स का भार दे देता है। लेकिन रिटेलर के पास इनपुट क्रेडिट है क्योंकि उसने थोक व्यापारी को टैक्स के रूप में 14 रुपये में भुगतान किया है। इसलिए, अब वह अपनी कर देय राशि को  (170% = 170) = 17 रूपए से 14 रुपए तक  कम कर देता है और उसे सरकार को केवल 3 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।और इसलिए, वह अब ग्राहक को यह शर्ट (140 + 30 + 17 =) 187 रुपये में बेच सकता है।

कार्य लागत 10% कर वास्तविक देयता कुल
कच्चे माल खरीदना @ 100 100 10 10 110
उत्पादन @ 40 140 14 4 154
मूल्य जोड़ें @ 30 170 7 3 187
कुल 170 17 187

अंत में, हर बार जब कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम होता है, तो उसके लिए बिक्री मूल्य कम हो जाता है | और उसके उत्पाद पर कम कर दायित्व के कारण  लागत मूल्य भी कम हो जाता है। शर्ट का अंतिम मूल्य भी 214.5 रुपये से 187 रुपये कम हो गया, इस प्रकार अंतिम ग्राहक पर कर का बोझ कम हो गया। इसलिए अनिवार्य रूप से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दो तरह से लाभ होता है। पहला, यह करों के व्यापक प्रभाव को कम करेगा और दूसरा, इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति के द्वारा, यह कर के बोझ को कम करेगा और, उम्मीद है, कीमतें भी कम हो जाएंगी |

क्या आपको जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता है?

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जीएसटी सभी व्यवसायों पर लागू होगा |  व्यवसायों में शामिल हैं – व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय या किसी अन्य समान कार्यवाही, इसकी पसार या प्रायिकता के बावजूद। इसमें व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के लिए माल / सेवाओं की आपूर्ति भी शामिल है। सेवाओं का मतलब वस्तु के अलावा कुछ भी है | यह संभावना है कि सेवाएं और सामान एक अलग जीएसटी दर होगी। 

जीएसटी सभी व्यक्तियों पर लागू होगा | व्यक्तियों में शामिल हैं – व्यक्तियों, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) , कंपनी, फर्म, एलएलपी (सीमित दायित्व भागीदारी), एओपी, सहकारी सोसायटी, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि। हालांकि, जीएसटी कृषक विशेषज्ञों पर लागू नहीं होगी। कृषि में फूलों की खेती, बागवानी, रेशम उत्पादन, फसलों, घास या बगीचे के उत्पादन शामिल हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग (दूध का व्यापार), मुर्गी पालन, स्टॉक प्रजनन (पशु-अभिजननक्षेत्र), फल या संगमरमर या पौधों के पालन में शामिल नहीं है। जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता कब होगी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पैन अनिवार्य है। हालांकि, अनिवासी व्यक्ति सरकार द्वारा अनिवार्य अन्य दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है एक पंजीकरण प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक होगा। करदाता राज्य में अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल (व्यापार ऊर्ध्वाधर) के लिए अलग-अलग पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। 

निम्नलिखित मामलों में जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है – कारोबार आधार वित्तीय वर्ष में आपके कारोबार की सीमा 20 लाख रुपए (कुछ मामलों में रु. 40 लाख) से अधिक होने पर जीएसटी एकत्र करना और भुगतान करना होगा। [कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा 10 लाख है] यह सीमा जीएसटी के भुगतान के लिए लागू होती है। “कुल कारोबार” का मतलब सभी कर योग्य आपूर्ति, मुक्ति की आपूर्ति, वस्तुओं के निर्यात और / या सेवाओं और एक समान पैन वाले व्यक्ति की अंतर-राज्य की आपूर्ति को सभी भारत के आधार पर गणना करने और करों को शामिल करने के लिए (यदि कोई हो) सीजीएसटी अधिनियम, एसजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत देय होगा। अन्य मामले [कारोबार के बावजूद जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है]

  • माल / सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति करने वाले
  • कोई भी व्यक्ति जो एक कर योग्य क्षेत्र में माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और इसमें व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे आकस्मिक कर योग्य व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है | ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
  • कोई भी व्यक्ति जो माल / सेवाओं की आपूर्ति करता है और भारत में व्यापार का कोई निश्चित स्थान नहीं है – जिसे अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण 90 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
  • रिवर्स प्रभारी तंत्र के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को | रिवर्स चार्ज तंत्र का मतलब है कि जहां सामान / सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता के बजाय कर का भुगतान करना पड़ता है।
  • एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति जो अन्य पंजीकृत कर योग्य व्यक्तियों की ओर से आपूर्ति करता है
  • वितरक या इनपुट सेवा वितरक | इस व्यक्ति के पास आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में एक ही पैन है। यह व्यक्ति आपूर्तिकर्ता के एक अधिकारी है, वह सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी के ऋण को वितरित करने के लिए आपूर्ति और टैक्स चालान को प्राप्त करता है।
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर (इ-व्यवसाय)
  • ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (ब्रांडेड सेवाएं को छोड़कर)
  • एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नाम के तहत सेवाएं प्रदान करता है
  • भारत में एक व्यक्ति को भारत से बाहर एक जगह से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति (एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति के अलावा)

 

 

 

 

 

 

जीएसटी के लिए पंजीकरण कैसे करें

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण एक काफी आसान प्रक्रिया है। नीचे इन्फोग्राफिक में जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया की बारे में बताया गया है |

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जीएसटी पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

  • फोटो
  • करदाता का संविधान
  • व्यापार स्थान के सबूत
  • बैंक खाता विवरण
  • प्राधिकरण फार्म

जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं होने के लिए दंड

कोई भी अपराधी जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहा है या कम भुगतान करता है, उसे देय कर राशि का 10%  (जिसमें से 10000 न्यूनतम राशि है) जुर्माना देना होगा | जहां एक संकल्पित करवंचन देखा गया  वहां अपराधी को देय कर राशि का 100% जुर्माना देना होगा | हालांकि, अन्य वास्तविक त्रुटियों के लिए, जुर्माना कर का 10% है।

GST के तहत नए अनुपालन क्या हैं?

जीएसटी रिटर्न के ऑनलाइन फाइलिंग के अलावा, जीएसटी शासन ने इसके साथ कई नई प्रणालियों को पेश किया है।

ई-वे (e-Way) बिल

जीएसटी ने “ई-वे बिल” की शुरुआत के द्वारा एक तरह से केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की।  इस प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 को सामान की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए और 15 अप्रैल 2018 को सामान की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए शुरू किया गया था।

ई-वे बिल प्रणाली के तहत, निर्माता, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ़ ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ले जाने वाले सामान के लिए ई-वे बिल जेनरेट कर सकते हैं जो कि एक आम पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं। कर अधिकारियों को भी इससे लाभ होता है क्योंकि इस प्रणाली से चेकपोस्ट पर कम समय लगता है और कर चोरी को कम करने में मदद मिलती है।

 

 

 

 

 

ई-इनवॉइसिंग (e-Invoicing)

ई-इनवॉइसिंग प्रणाली को 1 अक्टूबर 2020 से उन व्यवसायों के लिए लागू किया गया था, जिनका किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष (2017-18 से) में 500 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कुल कारोबार है। इसके अलावा, 1 जनवरी 2021 से, इस प्रणाली को उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया, जिनका वार्षिक कुल कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक है। वर्तमान में, इसे 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कुल कारोबार वाले लोगों के लिए बढ़ाया गया है।

इन व्यवसायों को GSTN के चालान रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करके प्रत्येक बिज़नेस-to-बिज़नेस चालान के लिए एक यूनिक इनवॉइस रिफरेन्स नंबर प्राप्त करनी चाहिए। पोर्टल चालान की सत्यता और वास्तविकता की पुष्टि करता है। इसके बाद, यह एक क्यू आर कोड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने को अधिकृत करता है।

ई-इनवॉइसिंग इनवॉइस की इंटरऑपरेबिलिटी की अनुमति देता है और डाटा एंट्री एरर्स को कम करने में मदद करता है। इसे आईआरपी से सीधे जीएसटी पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल पर चालान की जानकारी ट्रांसफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, यह GSTR-1 दाखिल करते समय मैन्युअल डाटा एंट्री की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और ई-वे बिल के निर्माण में भी मदद करेगा।

 

 

 

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